1 . सबसे पहले अपने क्षेत्र की सर्कल दरों के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना होता है |
2 . अब आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिये जो वास्तविक मूल्य चुकाया है ,उसकी तुलना सर्कल दरों के अनुसार करनी होती है यानि के जो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सर्कल दरों के अनुसार कैलकुलेट हुआ है और जितनी वास्तविक राशि जितने में आप प्रॉपर्टी खरीद रही हैं उसकी तुलना
3 . अब आपको सर्कल दरों के अनुसार कैलकुलेट राशी और वास्तविक मूल्य जितने में आप प्रॉपर्टी खरीद रहें है दोनों में जिसकी राशि अधिक होगी उसपर स्टेम डूटी कैलकुलेट होगी
स्टाम्प ड्यूटी की राशि की गणना आपके राज्य के स्टाम्प दरों के अनुसार होगी |
4 . अब गणना के बाद जितने स्टाम्प डुयटी बानी है उसका आपको गैर-न्यायिक (NON -JUDICIAL ) स्टाम्प पेपर खरीदनी होगी |
नोट - STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA की वेबसाइट पर आप इ-स्टाम्प खरीद सकतें हैं |
5. अब इन पपेर्स पर आपको SALE -DEAD प्रिंट करवानी होगी | अगर अन्य किसी प्रकार का लेन-देन है जैसे गिफ्ट,लीज या मॉर्गेज तो उस प्रकार का अनुबंध प्रिंट होगा |
6. अब आपको उप -पंजजिकरण अधिकारी यानि SUB-REGISTRAR के पास इन डॉक्यूमेंट का रेजिस्टर करवाना होगा और साथ में दो गवाह भी ले जाने होंगे | गवाह का पहचान पत्र फोटो आदि साथ रखें |
नोट - जो PROPERTY को बेच रहा है उसका आधार कार्ड तीन फोटो ,जो खरीद रहा है उसका आधार कार्ड तीन फोटो | गवाहों के आधार कार्ड या कई भी पहचान पत्र और तीन तीन फोटो चाहिये |
इसके अलावा जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हैं ,उसका प्रॉपर्टी पर खिचवाया हुआ फोटो होना चाहिये |
7 . इसके कुछ दिनों के बाद आपका रजिस्ट्रार के ऑफिस से पंजीकृत ओरिजिनल SALE-DEAD यानि रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट आपको मिल जायेगा |
2 . अब आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिये जो वास्तविक मूल्य चुकाया है ,उसकी तुलना सर्कल दरों के अनुसार करनी होती है यानि के जो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सर्कल दरों के अनुसार कैलकुलेट हुआ है और जितनी वास्तविक राशि जितने में आप प्रॉपर्टी खरीद रही हैं उसकी तुलना
3 . अब आपको सर्कल दरों के अनुसार कैलकुलेट राशी और वास्तविक मूल्य जितने में आप प्रॉपर्टी खरीद रहें है दोनों में जिसकी राशि अधिक होगी उसपर स्टेम डूटी कैलकुलेट होगी
स्टाम्प ड्यूटी की राशि की गणना आपके राज्य के स्टाम्प दरों के अनुसार होगी |
4 . अब गणना के बाद जितने स्टाम्प डुयटी बानी है उसका आपको गैर-न्यायिक (NON -JUDICIAL ) स्टाम्प पेपर खरीदनी होगी |
नोट - STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA की वेबसाइट पर आप इ-स्टाम्प खरीद सकतें हैं |
5. अब इन पपेर्स पर आपको SALE -DEAD प्रिंट करवानी होगी | अगर अन्य किसी प्रकार का लेन-देन है जैसे गिफ्ट,लीज या मॉर्गेज तो उस प्रकार का अनुबंध प्रिंट होगा |
6. अब आपको उप -पंजजिकरण अधिकारी यानि SUB-REGISTRAR के पास इन डॉक्यूमेंट का रेजिस्टर करवाना होगा और साथ में दो गवाह भी ले जाने होंगे | गवाह का पहचान पत्र फोटो आदि साथ रखें |
नोट - जो PROPERTY को बेच रहा है उसका आधार कार्ड तीन फोटो ,जो खरीद रहा है उसका आधार कार्ड तीन फोटो | गवाहों के आधार कार्ड या कई भी पहचान पत्र और तीन तीन फोटो चाहिये |
इसके अलावा जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हैं ,उसका प्रॉपर्टी पर खिचवाया हुआ फोटो होना चाहिये |
7 . इसके कुछ दिनों के बाद आपका रजिस्ट्रार के ऑफिस से पंजीकृत ओरिजिनल SALE-DEAD यानि रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट आपको मिल जायेगा |
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